Kanpur News: आगजनी कांड में हुई सुनवाई; सपा विधायक इरफान सोलंकी के वकील ने कहा- 'आग लगाते किसी गवाह ने नहीं देखा।'
कानपुर में आगजनी कांड की एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई।
कानपुर में आगजनी कांड की एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। सपा विधायक इरफान सोलंकी के वकील ने सुनवाई के दौरान कई सवाल दागे। साथ ही यह भी दावा किया कि किसी भी गवाह ने आग लगाते नहीं देखा है।
कानपुर, अमृत विचार। आगजनी कांड में गुरुवार को एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई की गई। सपा विधायक इरफान व उनके भाई रिजवान सोलंकी के वकील ने वादिनी पर कई सवाल दागे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि वादिनी के मकान के कोई भी दस्तावेज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाई हैं। वादिनी व उनके परिजनों का पासपोर्ट जाजमऊ के अर्शफाबाद का बना हुआ है। साथ ही अभियोजन किसी भी ऐसे गवाह को कोर्ट में पेश नही पाया है, जिसने आग लगाते हुए देखा हो।
डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी फूंकने के आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान सोलंकी के मामले में गुरुवार को एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सईद नकवी व शिवाकांत दीक्षित की ओर से कोर्ट में कहा गया कि दस्तावेजों के हिसाब से नजीर फातिमा आगजनी वाले प्लॉट पर रहती ही नहीं थी।
नजीर फातिमा प्लॉट के कोई भी दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं कर सकी हैं। उनके अर्शफाबाद के मूल निवास प्रमाण पत्न कोर्ट के समक्ष दाखिल किया गया है। जिसमें नगर निगम की रसीदे समेत पंसाला शामिल है। अधिवक्ता सईद नकवी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कागजात के आधार पर स्पष्ट है कि प्लॉट नजीर फातिमा का नही था। बताया कि प्लॉट वर्ष 1992 को मारिया लीजा के नाम पर केडीए ने आवंटित किया था, जिसे वर्ष 2022 में रिजवान सोलंकी ने खरीदा था।
साथ ही प्लॉट की रजिस्ट्री भी बचाव पक्ष ने दाखिल की। अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने सवाल उठाया कि जब नजीर फामिता का घर था ही नही, तो आगजनी जैसी घटना कैसे बताई गयी। वहीं एफआईआर में प्लॉट में आग लगने के बयान दिये गये है। जबकि कोर्ट के समक्ष झोपड़ी बताई गयी है। सहायक शासकीय अधिवक्ता भास्कर मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के लिए शुक्रवार की तारीख निर्धारित की है।
