बदायूं: कोर्ट का बड़ा फैसला, दुष्कर्म मामले में दो सगे भाइयों को 20-20 साल की कैद

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दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये डाला जुर्माना, जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया

बदायूं, अमृत विचार। अपहरण करके दुष्कर्म करने के आरोपी दो सगे भाइयों को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दीपक यादव ने 20-20 साल की कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने 15 मार्च 2016 को थाना मुजरिया के थानाध्यक्ष  को तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया कि गांव ज्योरा पारवाला निवासी दो भाई नरेश और भुवनेश पुत्र गणेश 9 मार्च 2016 देर शाम लगभग साढ़े 8 बजे उनकी 16 साल की लड़की जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर ले गए। परिजनों ने तलाश की लेकिन वह कहीं नहीं मिली। 14 मार्च दोपहर लगभग चार बजे उनकी लड़की खुद ही घर पहुंच गई। उसने परिजनों को बताया कि वह शौच के लिए खेत पर गई थी। दोनों भाइयों ने उसे तमंचा दिखाकर धमकाया था और बाइक पर बैठा लिया था। गांव करन नगला ले जाकर उसे दो दिन तक एक कमरे में बंद रखा। 

दोनों भाइयों ने बारी-बारी से लड़की के साथ गलत काम किया। जिसके बाद वह दोनों लड़की को गांव अढ़ौली ले गए। वहां भी गलत काम किया। वह खुद ही लड़की को बाइक पर बैठाकर गांव तक छोड़कर गए हैं। कोर्ट में नरेश और भुवनेश के खिलाफ लड़की का अपहरण करके ले जाने और दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी दोनों भाइयों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है ।

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