रामपुर: विवाहिता की हत्या में पति समेत दो को दस-दस साल की कैद

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Edited By Amrit Vichar
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रामपुर, अमृत विचार। जहर देकर विवाहिता की हत्या करने के मामले में एडीजे द्वितीय की कोर्ट ने आरोपी पति सहित दो लोगों को दस-दस साल की कैद और  प्रत्येक पर 16-16 हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

मामला स्वार थाना क्षेत्र के गांव मुकदपुर से जुड़ा है। उत्तराखंड के थाना काशीपुर के गांव लक्ष्मीपुर लच्छी निवासी मस्सा सिंह ने अपनी बेटी सर्वजीत कौर का विवाह स्वार के रहने कमलजीत सिंह से 27 फरवरी 2011 को किया था। शादी के कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा था,लेकिन उसके बाद ससुरालियों ने उससे दहेज में पांच लाख रुपये और एक कार की मांग कर दी थी। 

मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालियों ने उसको जहर दे दिया था। दिल्ली में उपचार के दौरान 13 नवंबर 2011 को उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर सहित चार लोगों पर मुकदमा दर्ज करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई  एडीजे द्वितीय  की कोर्ट में चल रही थी। इस मामले में बुधवार को कमलजीत और ऋषिपाल को कोर्ट ने दस-दस साल की कैद और 16-16 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

ट्रायल के दौरान मां बेटे की हो गई थी मौत
विवाहिता के पिता ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी कमलजीत,ऋषिपाल,सास बलवीर कौर और देवर सोनी और आरोपी बनाया था।जिसके बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। एडीजीसी प्रमोद सागर ने बताया की सुनवाई के दौरान सास बलवीर कौर और देवर सोनी की मौत हो गई। बचे दो आरोपियों को दस-दस साल की कैद और 16-16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

पहले हल्द्वानी फिर दिल्ली में चला था इलाज
ससुरालियों द्वारा दहेज की मांग पूरी नही होने पर जहर दे दिया गया था। जिसके बाद महिला को उपचार के लिए पहले हल्द्वानी में उसका इलाज कराया था। सुधार नहीं होने पर उसको बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया था। जहां उसकी मौत हो गई थी।

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