प्रतापगढ़: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 'कलयुगी मामा' को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कारावास की सजा, लगाया अर्थदण्ड
प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी ने दुष्कर्म, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में थाना उदयपुर के कुंभीडीहा निवासी हीरालाल कोरी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास व तीस हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है।
वादिनी ने कोर्ट को बताया कि 12 फरवरी 2017 की शाम सात बजे वह अपने मामा की लड़की के सगाई में आई हुई थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह अपने घर जा रही थी तभी आरोपी हीरालाल कोरी निवासी कुम्भीडीहा थाना उदयपुर जो की रिश्ते में उसका मामा लगता है। उससे कहा कि मेरी साइकिल पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा।
जिस पर वादिनी आरोपी की साइकिल पर बैठ गई, आरोपी ने रास्ते में सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और जब वादिनी चिल्लाने की कोशिश की तो उसने वादिनी का गला दबाया और धमकी दी की यदि चिल्लाओगी तो जान से मार दूंगा। वादिनी रोती हुई घर आई और अपनी मां से आप बीती बताई। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी काशीनाथ तिवारी ने की।
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