प्रतापगढ़: राजा भइया पर अभद्र टिप्पणी सपा नेता इंद्रजीत सरोज को पड़ी भारी!, एमपी-एमएलए कोर्ट ने किया तलब

Amrit Vichar Network
Published By Sachin Sharma
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2019 में कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र में चुनावी जनसभाओं में दिया था बयान

प्रतापगढ़। एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता इंद्रजीत सरोज को चुनाव प्रचार के दौरान राजा भइया पर अभद्र टिप्पणी मामले में तलब किया है। कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कुमुद उपाध्याय की कोर्ट ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव कौशाम्बी के विधायक इंद्रजीत सरोज को समन जारी किया है।

कुण्डा विधायक व जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भइया की ओर से अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट में वाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया गया कि चार मई 2019 को कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कुण्डा, बाबागंज, चायल, मंझनपुर, सिराथू में जनसभा के दौरान सपा के राष्ट्रीय महासचिव की ओर से सांप्रदायिक भावनाओं को नष्ट करने का प्रयास कर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। 

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन व हनन करने का प्रयास किया गया। सपा नेता की ओर से विशेष समुदाय को क्षति पहुंचाने का आरोप लगाकर भाषण के वक्तव्य वादी के खिलाफ आरोप भी लगाया गया। कोर्ट ने वाद की सुनवाई के दौरान इंद्रजीत सरोज को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत तलब किया और परिवादी को एक सप्ताह के अंदर पैरवी करने को आदेशित किया। न्यायालय ने आरोपित के उपस्थित होने को अगली तिथि 12 फरवरी निश्चित की है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता, दो बेटों समेत छह पर धोखाधड़ी का मुकदमा

प्रतापगढ़। स्कूल में नौकरी दिलाने के नाम पर जमीन का बैनामा करा लेने के मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता समेत छह पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है।पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगर कोतवाली के रंजीतपुर चिलबिला निवासी रामराज त्रिपाठी की ने नगर कोतवाली में  तहरीर दी।

रामराज ने पुलिस को बताया की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्याम किशोर शुक्ल का पट्टी में रामराज इंटर कालेज है। उस कालेज में शिक्षिका की नौकरी दिलाने का वादा कांग्रेस नेता के समर्थक ने किया था। इसके बदले चिलबिला की जमीन का एग्रीमेंट कराया और बाद में बैनामा भी इस वादे पर कराया कि जल्दी ही बेटी को वेतन भी मिलने लगेगा। जबकि एक पैसे का भी वेतन भुगतान नहीं हुआ। इसके बाद भी कांग्रेस नेता समेत छह लोगों ने जमीन पर कब्जा दिलाने का दबाव बनाया।

नगर कोतवाल सत्येंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है,विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता पं.श्याम किशोर शुक्ल ने कहा कि  सारे आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं।

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