बरेली: जिले में 31 अक्टूबर तक धारा 144 लागू, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

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बरेली, अमृत विचार। अनलाक-5 की गाइडलाइन जारी होने, प्रतियोगी परीक्षाओं एवं त्योहारों के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट नितीश कुमार ने जनपद में 31 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू कर दी है। इसमें कहा गया है कि कार्यक्रम, संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए कुछ असामाजिक तत्व जिले में माहौल …

बरेली, अमृत विचार। अनलाक-5 की गाइडलाइन जारी होने, प्रतियोगी परीक्षाओं एवं त्योहारों के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट नितीश कुमार ने जनपद में 31 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू कर दी है। इसमें कहा गया है कि कार्यक्रम, संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए कुछ असामाजिक तत्व जिले में माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। असामाजिक तत्वों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए अधिकारियों को निगरानी तंत्र मजबूत करने के निर्देश दिए।

जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति लाउडस्पीकर, डेक, बैंड या अन्य कोई ऐसी ध्वनि विस्तारक यंत्र मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना नहीं बजाएगा। परीक्षा अवधि में कोई भी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में स्थित फोटोस्टेट, कंप्यूटर आदि की दुकान परीक्षा समाप्ति तक नहीं खोलेगा। कोई भी लेख, पर्चा या पोस्टर नहीं छपवायेगा और न ही ऐसा भाषण देगा जिससे किसी भी जन समुदाय में तनाव या शांति भंग होने की संभावना उत्पन्न हो। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

निजी संपत्ति पर भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बिना उसके भवन, दीवार या अन्य स्थान पर पोस्टर, हैंडबिल नहीं चिपकाएगा। साइबर कैफे, होटल, धर्मशालाओं के संचालकों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी पहचान के ठहरने व रहने की अनुमति नहीं देंगे। यह आदेश जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू होगा। निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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