Farrukhabad News: तीन वर्षीय मासूम से दुष्कर्म मामले में युवक को आजीवन कारावास; सात साल पहले दिया था घटना को अंजाम
फर्रुखाबाद, अमृत विचार। बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवक की पुत्री व पुत्र वर्ष 2017 में मंदिर प्रसाद चढ़ाने गए थे। कुछ देर बाद पुत्र तो आ गया, लेकिन तीन वर्षीय पुत्री घर नहीं लौटी। काफी देर तक पुत्री वापस नहीं आई तो स्वजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। इस दौरान पुत्री स्कूल के पीछे खून से लथपथ हालत में पड़ी मिली। स्वजनों को पुत्री ने बताया बड़े लाल उर्फ अनूप ने उसके साथ गलत काम किया।
पुलिस ने युवक की तहरीर पर बड़ेलाल उर्फ अनूप के खिलाफ बालिका से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी बड़ेलाल उर्फ अनूप को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई।
कोर्ट ने दोषी को पचास हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। कोर्ट ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें दी।
