सुलतानपुर: छेड़छाड़ के दोषी को कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा, लगाया अर्थदंड

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पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने सुनाई सजा 

सुलतानपुर, अमृत विचार। अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में चार साल पूर्व 16 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ कर अपमानित करने तथा हत्या की धमकी देने के दोषी अजय कुमार को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने गुरुवार को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। 

कोर्ट ने अर्थदण्ड की धनराशि का 50 फीसदी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है। एडीजीसी सीएल द्विवेदी के मुताबिक 17 अक्टूबर 2019 को खेत में काम करने गई किशोरी से आरोपी ने छेड़छाड़ किया तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की माता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेजा। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से मुकदमे के दौरान पेश किए गये तीन गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे का फैसला कर पीड़ित परिवार को न्याय दिया।

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