BDA की बैठक में 2079 करोड़ का बजट पास, ग्रेटर बरेली पर खर्च होंगे 350 करोड़ रुपए
बरेली, अमृत विचार: बीडीए बोर्ड की बैठक में बृहस्पतिवार को 2079 करोड़ का बजट पारित किया गया। बैठक में रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली परियोजना पर 350 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला लिया गया। यह भी तय हुआ कि नाथ धाम इंटिग्रेटेड टाउनशिप के लिए ग्लोबल टेंडर किए जाएंगे ताकि यहां विश्वस्तरीय सुविधाएं दी जा सकें। कुदेशिया फाटक के पास निर्माणाधीन अपार्टमेंट के विकास पर 20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
आयुक्त सभागार में कमिश्नर सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में रामगंगानगर, नाथ धाम और ग्रेटर बरेली के अवशेष बजट के साथ नई योजनाओं के लिए कुल 827 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसी में ग्रेटर बरेली और नाथ धाम टाउनशिप के विकास पर 350 करोड़ रुपये का खर्च शामिल होगा।
बीडीए की आय का ब्योरा बताया गया कि रामगंगा नगर आवासीय परियोजना में होने वाली रजिस्ट्रियों और नक्शा पास कराने से बीडीए को करीब 140 करोड़ की आय होगी। इसमें फ्रीहोल्ड से 30 करोड़, विकास शुल्क से 30 करोड़, तलपट मानचित्र पर्यवेक्षण से आठ करोड़, प्रशमन से 25 करोड़ और स्टांप ड्यूटी से 25 करोड़ की आय का आंकलन किया गया है।
बैठक में डीएम रविंद्र कुमार, नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स, बीडीए उपाध्यक्ष मानिकनंदन ए और सचिव बीडीए योगेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। इसके अलावा पार्षद नवल किशोर, शालिनी वर्मा, पूनम गंगवार और पुष्पेंदु शर्मा ने भी हिस्सा लिया।
बिना एक्शन प्लान के पुनरीक्षित बजट
बीडीए बोर्ड सदस्य और सपा पार्षद राजेश अग्रवाल ने कहा कि एजेंडे में पुनरीक्षित बजट भी शामिल है लेकिन कोई एक्शन प्लान नहीं है। इस पर कमिश्नर ने अफसरों को अगली बैठक में एक्शन प्लान बनाकर लाने का निर्देश दिया। राजेश ने कहा कि एक्शन प्लान से ही पता चल सकेगा कि बीडीए की जो नई या पुरानी योजनाएं हैं, उनका क्या स्तर है। कहां कितना काम हुआ और कहां नया काम होना है।
एयरपोर्ट तक करें रामगंगानगर का विस्तार
राजेश अग्रवाल ने रामगंगा नगर कॉलोनी का एयरपोर्ट तक विस्तार करने का भी सुझाव दिया। बोले, कुम्हरा, रजपुरा, नवदिया कलारी, अब्दुलापुर माफी गांव प्राधिकरण के क्षेत्र में हैं। करीब होने के कारण रामगंगानगर का विकास एयरपोर्ट तक किया जा सकता है। यहां भूउपयोग भी आवासीय है लिहाजा भूमि अधिग्रहण के लिए बीडीए को ज्यादा मुआवजा भी नहीं देना पड़ेगा।
पूर्व सैनिकों-दिव्यांगों की संपत्ति में विभाजित होगा पति-पत्नी का अंश
बैठक में बताया गया कि शासन के नए नियमों के मुताबिक अब अगर पूर्व सैनिक प्राधिकरण से कोई संपत्ति लेंगे तो उन्हें उसमें पति और पत्नी का अलग-अलग अंश बताना होगा। यही नियम दिव्यांग की संपत्ति पर लागू होगा। राजेश ने बीडीए की एक संपत्ति पर आई आपत्ति पर विरोध दर्ज कराया तो कमिश्नर ने कहा कि अफसर इस तरह बातों का ध्यान रखकर योजना बनाएं।
भू उपयोग बदलने का शुल्क लेने के मामले में कोर्ट में प्राधिकरण की हार के बाद इस संबंध में निर्णय के लिए शासन को भेजी जाएगी फाइल। रोडवेज और कचहरी को भी रामगंगानगर के पास शिफ्ट करने के सुझाव पर कमिश्नर ने इसका परीक्षण कराने के लिए कहा। प्राधिकरण कार्यों के लिए सेवानिवृत्त अवर अभियंताओं को सलाहकार बनाने और मानदेय पर एई और जेई रखने की पुष्टि।
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