रामपुर: जयप्रदा को न्यायालय से मिली राहत...आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट में होनी थी पेशी,अगली सुनवाई 6 मार्च को

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अमृत विचार,रामपुर। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फरार चल रहीं पूर्व सांसद जयाप्रदा कोर्ट सोमवार को अपराह्न 2:30 बजे पेश हुईं। जिसके बाद कोर्ट ने उनके गैरजमानती वारंट और 82 की कार्रवाई को निरस्त कर दिया है और वह करीब 4 बजे कोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गईं। अब इस मामले में छह मार्च को सुनवाई होगी। पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ वर्ष  2019 के लोकसभा चुनाव में तहसील स्वार और केमरी थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह दोनों मामले इन दिनों कोर्ट में विचाराधीन हैं। 

इन मामलों में पिछली कई तारीखों से वह कोर्ट में पेश नहीं हो रही थीं, जिस पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। पिछले दिनों अदालत ने सख्ती करते हुए जयाप्रदा की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस निरीक्षक की तैनाती के आदेश जारी किए थे।जिसके बाद पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने अदालत के आदेश पर जयाप्रदा की गिरफ्तारी के लिए विशेष निरीक्षक के नेतृत्व में टीम बनाई थी।

उसके बाद भी पुलिस उनको पकड़ नही सकी थी।पिछली तारीख पर कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए उनके खिलाफ 82 की कार्रवाई कर दी थी।जिसके बाद सोमवार को पूर्व सांसद जयाप्रदा अपने अधिवक्ता के एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुई। कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में लिया।बाद में जमानत मिल गई। कोर्ट ने उनके गैरजमानती  वारंट और 82 की कार्रवाई को निरस्त कर दिया।

 

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता  प्रवीण आर्य ने बताया कि  पूर्व सांसद जयाप्रदा कोर्ट में पेश हुईं। जिसके बाद कोर्ट ने उनके गैर जमानती वारंट और 82 की कार्रवाई को निरस्त कर दिया है।पूर्व सांसद जयाप्रदा मेडिकल ग्राउंड के कारण पिछली डेट्स पर कोर्ट में पेश नहीं हो पाईं थीं। जिस कारण एनबीडब्ल्यू और 82 के आदेश कोर्ट द्वारा कर दिए गए थे। तबियत में थोड़ा सुधार होते ही वह तुरंत कोर्ट में पेश हुईं। जिसके चलते कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू और 82 के आदेश को निरस्त कर दिया है।- नचिकेता वाजपेयी, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया

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