लखनऊ: 31 मार्च तक खाली करना होगा अकबर नगर, हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर दिया ये आदेश

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लखनऊ, अमृत विचार। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूरे अकबरनगर को 31 मार्च की मध्य रात्रि तक खाली करने का आदेश दिया है। ये आदेश कोर्ट ने अकबर नगर निवासियों की याचिकाओं पर पारित किया है। हाईकोर्ट ने यह भी आदेशित किया है कि गरीबी रेखा के नीचे आने वाले निवासियों के साथ-साथ अकबर नगर का कोई भी विस्थापित निवासी ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स के लिए आवेदन कर सकेगा। 

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया है कि दस साल में किश्तें न चुका पाने पर अगले पाँच साल का और समय दिया जाएगा, इसके बावजूद किश्तें न चुका पाने पर मुख्यमंत्री को यहाँ के निवासी आवेदन दे सकेंगे। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री को भी आदेशित किया है कि ऐसा आवेदन मिलने पर वह मुख्यमंत्री लाभार्थी कोष अथवा ऐसी किसी अन्य योजना के तहत वास्तविक जरूरतमन्द को राहत देंगे। हाईकोर्ट के आदेश का लाभ विस्थापित होने वाले उन निवासियों को भी मिलेगा जिन्होंने याचिकाएं नहीं दाखिल की थी।

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गौरतलब है कि राजधानी में प्रशासन ने अकबर नगर में हुए अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी। जिसको लेकर यहाँ के निवासियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अकबर नगर प्रथम व द्वितीय में अवैध निर्माण के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका में याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं मिली थी। साथ ही जिनके निर्माण पूर्व में ध्वस्त किये जा चुके हैं, उन्हें भी कोई राहत नहीं मिली थी। 

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