सुलतानपुर: गृहमंत्री अमित शाह के मामले में कोर्ट में कांग्रेस नेता की हुई गवाही, जानिए अब कब होगी अगली सुनवाई?

Amrit Vichar Network
Published By Sachin Sharma
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सुलतानपुर, अमृत विचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व दो अन्य के खिलाफ दायर मानहानि केस में कनांवा बीकापुर निवासी कांग्रेसी नेता आशुतोष मिश्र की गवाही सोमवार को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में दर्ज की गई। मामले में परिवादी व उसके दो गवाहों की गवाही हो चुकी है। कोर्ट ने तलबी बहस के लिए अब 14 मार्च की तारीख नियत की है। 

एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में परिवादी वरुण मिश्र व मोहित तिवारी का बयान कोर्ट में दर्ज किया जा चुका है। यूथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष वरुण मिश्र ने गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अजय जायसवाल और विनय मालवीय के खिलाफ 22 फरवरी 2018 को कोर्ट में परिवाद दायर किया था। परिवादी का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह ने 10 जून 2017 को छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अजय जायसवाल और विनय मालवीय पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इससे परिवादी की भावनाएं आहत हुईं।

विरोधाभासी बयान से छूटा अपहरण के आरोपी 

तीन साल पूर्व पीपरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग लड़की का अपहरण करने के केस में गवाहों के विरोधाभाषी बयान के कारण आरोपी शेषनाथ और मीरा पर केस साबित नहीं हो सका। आरोपी के वकील संतोष पांडेय के मुताबिक पीड़िता के पिता ने 23 नवंबर 2021 को शौच के लिए गई नाबालिग पुत्री के अपहरण के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट में पीड़िता व अन्य गवाहों ने विरोधाभासी बयान दिए और आरोपों का समर्थन नहीं किया। जिस कारण पॉक्सो कोर्ट के जज पवन शर्मा ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है। न्यायालय के आदेश से अभियोजन पक्ष को झटका लगा है।

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