बरेली: शर्तों के दुरुपयोग पर अनाथालय के पूर्व मंत्री की जमानत खारिज, भेजा जेल
सांकेतिक फोटो
बरेली, अमृत विचार: वर्ष 2011 में अनाथालय की संवासिनी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मुकदमा के विचारण में अदालत का सहयोग न करने पर स्पेशल जज फाॅस्ट ट्रैक कोर्ट निर्दोष कुमार ने अनाथालय के पूर्व मंत्री महेन्द्र कुमार गुप्ता उर्फ होमेन्द्र कुमार गुप्ता को दी गई जमानत खारिज कर दी और जेल भेज दिया। कोर्ट ने सुनवाई को 15 मार्च की तिथि तय की है।
सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह राठौर ने बताया कि सोमवार सुबह सुनवाई के दौरान आरोपी और वकील कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। शाम को जूनियर अधिवक्ता ने जिरह स्थगित करने की याचना की। कोर्ट ने पाया कि आरोपी के व्यवहार से लगता है कि पीड़िता से जिरह समाप्त न करते हुए एक अवसर की तलाश में है।
इससे पीड़िता को किसी दबाव या लालचवश न्यायालय में अपने पक्ष में बयान देने के लिए विवश किये जाने की भी पूरी संभावना है। मामले के स्वतंत्र विचारण के लिए अभियुक्त का जमानत पर बाहर रहना मामले के तथ्यों के दृष्टिगत उचित नहीं है। अभियुक्त की ओर से न्यायालय का विचारण में सहयोग न किया जाना जमानत की शर्तों का दुरुपयोग है। कोर्ट में पीड़िता ने कथानक के समर्थन में बयान दिया। काेतवाली में मामला दर्ज हुआ था।
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