प्रतापगढ़: बालिका से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, लगाया अर्थदण्ड

प्रतापगढ़: बालिका से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, लगाया अर्थदण्ड

प्रतापगढ़, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने, एससी/एसटी के आरोप में विकास तिवारी उर्फ लल्लू थाना रानीगंज को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 60 हजार रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया। उक्त मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अशोक त्रिपाठी व प्रदीप कुमार पांडेय ने किया। 

वादिनी के अनुसार 15 जनवरी 2022 समय 2:30 बजे उसकी नौ वर्षीय पीड़िता पुत्री बकरी चराने गई थी,तभी गांव के दो लड़कों को जो पीडिता के साथ बकरी चरा रहे थे।आरोपी विकास तिवारी ने एक को लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा दिया और दूसरे को खैनी लाने के लिए दूर भेज दिया। इसके बाद पीडिता को ले जाकर खंडहर में उसके साथ जबरन बलात्कार किया। न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से सात गवाहों को प्रस्तुत किया गया,13 दस्तावेज साक्ष्यों को भी साबित कराया गया।

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