प्रयागराज: 5 साल के बच्चे की याचिका पर UP सरकार से जवाब तलब, जानिए क्या है मामला 

प्रयागराज: 5 साल के बच्चे की याचिका पर UP सरकार से जवाब तलब, जानिए क्या है मामला 

प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल के बगल स्थित शराब के ठेके के कारण आए दिन शराबियों के हुड़दंग से परेशान एलकेजी में पढ़ने वाले 5 साल के बच्चे की जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी थी कि स्कूल के बगल के शराब के ठेके का नवीनीकरण हर साल कैसे होता जा रहा है। सरकार की ओर से कहा गया कि शराब का ठेका 30 वर्ष पुराना चला आ रहा है और स्कूल 2019 में खुला है। 

मास्टर अथर्व के अधिवक्ता के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय देते हुए सुनवाई के लिए आगामी 28 अप्रैल की तारीख सुनिश्चित की है। मामला कानपुर नगर में चिड़ियाघर के पास स्थित आजाद नगर मोहल्ले का है। 5 साल का अथर्व दीक्षित आजाद नगर स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में एलकेजी का छात्र है। स्कूल से महज 20 मीटर दूर शराब का ठेका है। नियम के मुताबिक सरकारी ठेका दिन में 10:00 बजे के बाद ही खुलना चाहिए, लेकिन वहां अक्सर सुबह से ही शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। लोग शराब के नशे में हुड़दंग करते हैं। स्कूल के पास रिहायसी बस्ती भी है। जहां सैकड़ो लोग रहते हैं। अथर्व के कहने पर उसके परिवार वालों ने कानपुर के अफसरों से लेकर राज्य सरकार तक कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद अथर्व ने हाईकोर्ट में वर्तमान जनहित याचिका दाखिल की है।

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