Kanpur: चेक बाउंस होने पर महिला को मिली एक साल कैद की सजा; कोर्ट ने लगाया 1.20 लाख रुपये का जुर्माना

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Shukla
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कानपुर, अमृत विचार। चेक बांउस होने के मामले में शुक्रवार को अतिरिक्त न्यायालय ने महिला को दोषी मानते हुए एक साल की सजा व 1.20 लाख जुर्माना लगाया। दोषी महिला ने युवक से 90 हजार रुपये उधार लिए थे।

जागेश्वर मंदिर नौबस्ता निवासी अनिल कुमार पांडेय के मुताबिक वर्ष 2018 में हनुमंत विहार निवासी राजकुमारी तिवारी ने उनसे 90 हजार रुपये उधार लिए थे, जिसके एवज में राजकुमारी ने 21 दिसबंर 2018 की भारतीय स्टेट बैंक की चेक देकर निर्धारित तिथि में भुगतान होने की बात कही थी। 

तय तिथि पर चेक लगाने पर बाउंस हो गई। जिस पर अनिल ने सात जनवरी 2019 को राजकुमारी को नोटिस दी। इसके बाद भी पैसे न देने पर अनिल ने अतिरिक्त न्यायालय सुरेश चंद्र सविता की कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को न्यायाधीश ने राजकुमारी को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा व 1.20 लाख जुर्माना लगाया। कोर्ट ने पांच हजार रुपये कोष में व 1.15 लाख पीड़ित को देने के निर्देश दिए।

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