रायबरेली: हत्या के मामले में सात दोषियों को उम्रकैद, चुनावी रंजिश से जुड़ा था केस  

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Published By Jagat Mishra
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रायबरेली, अमृत विचार। कोर्ट ने हरचंदपुर थाना क्षेत्र से जुड़े हत्या के मामले में दोषसिद्ध होने पर सात आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही साढ़े 38-38 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है।यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या दो के अपर सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार यादव ने सुनाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अवधेश कुमार पांडेय के मुताबिक मामले की रिपोर्ट हरचंदपुर क्षेत्र के मझिगवां हरदोई निवासी गोपाल सिंह ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 14 मई 2019 को वादी अपने छोटे भाई शिवप्रताप सिंह उर्फ शिवा सिंह के साथ खरीददारी करके हरचंदपुर से अपने गांव मझिगवां हरदोई जा रहा था। जब सलेमपुर चौराहे पहुंचा,तभी चुनावी रंजिश में रामदेव,गुड्डू ने अपने साथियों शिवराज सिंह,धीरेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह,अल्ताफ व अफाक के साथ उन्हें घेर लिया।जान से मारने की नीयत से दोनों को मारपीटा। दोनों को गंभीर हालत में हरचंदपुर अस्पताल से रेफर होने के बाद रायबरेली स्थित अस्पताल ले जा रहे थे, इसी दौरान शिव प्रताप सिंह उर्फ शिवा की मौत हो गई।

पुलिस ने विवेचना के बाद धीरेंद्र सिंह उर्फ दीपू,रामदेव पासी, गुड्डू, योगेंद्र सिंह उर्फ छोटू, शिवराज सिंह, अल्ताफ उर्फ जुगनू व अफाक के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सभी आरोपियों को सजा सुनाई।

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