Kanpur News: चरस तस्कर को 10 साल की कैद, एक लाख जुर्माना, एडीजे 12 की कोर्ट ने सुनाया फैसला, पढ़ें- पूरा मामला

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कानपुर में चरस तस्कर को 10 साल की कैद, एक लाख जुर्माना

कानपुर, अमृत विचार। बिहार निवासी चरस तस्कर को मंगलवार को एडीजे 12 की कोर्ट ने 10 साल कैद व एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई। वर्ष 2020 में एसओजी व बेकनगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी को पेंचबाग रोड से गिरफ्तार किया था। दोषी के पास से पुलिस ने चार किलो चरस बरामद की थी। 

तत्कालीन यतीमखाना चौकी इंचार्ज नईम खान ने 24 फरवरी 2020 को बेकनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नईम खान ने बताया कि 24 फरवरी रात करीब आठ बजे वह परेड चौराहे के पास गश्त पर थे। इसी दौरान एसओजी के दरोगा मो. आसिफ आए और बताया कि बिहार निवासी एक युवक मूलगंज चौराहे से पेंचबाग की ओर चरस की सप्लाई करने जा रहा है। उन्होंने एसओजी की टीम के साथ आसपास के इलाके में घेराबंदी की।

इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर टीम ने युवक को पेंचबाग वाली रोड के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम बिहार, गोपाल गंज के मतियान नंदलाल निवासी मैनुद्दीन आलम बताया। तलाशी के दौरान एसओजी की टीम को आरोपी के पास से नौ पैकेट चरस बरामद हुई, जिसका कुल वजन चार किलो सात सौ ग्राम था।

मामला एडीजे 12 परमेश्वर प्रसाद की कोर्ट में विचाराधीन था। एडीजीसी इंद्रलता शुक्ला ने बताया कि मामले में चार गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे। गवाहों व सबूतों के आधार पर कोर्ट ने मैनुद्दीन को दोषी पाते हुए 10 साल का कारावास व एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई।

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