शाहजहांपुर: वोटर कार्ड नहीं तो आधार, बैंक पासबुक और ड्राइविंग लाइसेंस से डाल सकेंगे वोट
चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र रहित लोगों को दी सुविधा
शाहजहांपुर, अमृत विचार। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड कहीं खो गया है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिना आईडी कार्ड के ही वोट डाल पाएंगे। इसके लिए आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ 12 ऐसे दस्तावेजों का विकल्प मिलेगा जिन्हें दिखाकर आप आसानी से वोट डाल सकेंगे।
आपको कोई भी मतदान से वंचित नहीं कर सकेगा। बस वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के साथ ही जिले में एक विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव भी होना है। जिसमें चुनाव आयोग 100 फीसदी मतदान कराने व फर्जी मतदान पर अंकुश लगाने के लिए वचनबद्ध है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं के फोटो पहचान के लिए गाइडलाइन जारी की है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई भी अपना वोट डालने से वंचित न रह जाए। सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
एक समय में तमाम लोग मतदाता पहचान पत्र न होने के चलते वोट डालने से वंचित रह जाते थे। जब इस बात की जानकारी चुनाव आयोग को हुई तो उसने मतदाता पहचान पत्र के अलावा भी वैकल्पिक व्यवस्था कर दी। अब मतदाता पहचान पत्र के अलावा भी 12 दस्तावेज ऐसे हैं, जिन्हें दिखाकर आप अपना वोट डाल सकते हैं।
यह पहचान पत्र दिखाएं और वोट डालें
आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो युक्त बैंक पासबुक, श्रम विभाग द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार व पब्लिक कंपनियों द्वारा जारी पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र व दिव्यांग प्रमाण पत्र शामिल हैं।
घर घर पहुंचेगी मतदाता पर्चियां
लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता सूचना पर्चियां पहुंचाने का काम बीएलओ करेंगे, जिन्हें पांच दिन पूर्व सभी के घरों में पहुंचाना होगा। सूचना पर्ची में मतदेय स्थल, दिनांक व समय आदि अंकित होता है, जिससे मतदाता को मतदान केंद्र पहुंचने में सुलभता रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार मतदाता सूचना पर्ची के साथ एक फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है।
लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव में जिन मतदाताओं के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, उनके लिए अन्य प्रकार की फोटोयुक्त आईडी कार्ड मान्य रहेंगे। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए यह प्रावधान किया गया है। जिससे ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो सके-संजय कुमार पांडेय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन।
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