बहराइच: न्यायमूर्ति का बेटा बता होटल में ली वीआईपी सुविधा, सीजेएम के निर्देश पर मुकदमा दर्ज 

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Published By Jagat Mishra
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बहराइच, अमृत विचार। कोतवाली देहात के सांवरिया रिसोर्ट में एक अज्ञात युवक पहुंचा, उसने खुद को न्यायमूर्ति का बेटा बताते हुए वीआईपी व्यवस्था दिए जाने की मांग की। घबराये होटल के लोगों ने उसे बेहतर व्यवस्था दी। इसके कई घंटो बाद वह चला गया। सीजेएम के निर्देश पर कोतवाली देहात में उस अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

कोतवाली देहात के लखनऊ रोड पर सांवरिया रिसॉर्ट संचालित है। सीजेएम के मुख्य लिपि के संजय कुमार ने कोतवाली देहात में तहरीर देकर कहा है कि उच्च न्यायालय की ओर से 5 मार्च 2024 को पत्रक संख्या 530/2024 का पत्र सीजेएम बहराइच के यहां भेजा गया। जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने को न्यायमूर्ति का बेटा बताया गया। जिसमें उसने अपना नाम ऋषभ शर्मा पुत्र विश्वनाथ बताते हुए सांवरिया रिसोर्ट में कमरे की मांग की। साथ ही कर्मचारियों से वीआईपी व्यवस्था देने की बात कही। उच्च न्यायालय के पात्र को संज्ञान में लेते हुए सीजेएम ने केस दर्ज करवाने को कहा। लिपिक ने कोतवाली देहात में ऋषभ शर्मा नामक व्यक्ति के विरुद्ध केस दर्ज कराया है। 

प्रभारी निरीक्षक बीके मिश्रा ने बताया कि केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अज्ञात युवक ने न तो आधार जमा किया है और न ही ठहरने के दौरान सीसीटीवी चालू था। ऐसे में होटल प्रबंधन पर सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

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