शिक्षकों के वेतन रोकने की कार्रवाई पर लगाई गई रोक, जानिए क्या है पूरा मामला 

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

हरदोई, अमृत विचार। परिषदीय स्कूलों के शिक्षक और शिक्षिकाओं पर की जाने वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने कहा है कि शिक्षक-शिक्षिकाओं और शिक्षणोत्तर कर्मी पर शासनादेश और सरकारी सेवक नियमावली के तहत ही कार्यवाही तय की जाए।

बताते चले कि अभी तक परिषदीय स्कूलों में निरीक्षण करने में नज़र आने वाली खामी पर,लेट-लतीफी या फिर और किसी और लापरवाही के चलते  शिक्षक-शिक्षिकाओं पर उनके वेतन रोकने की कार्रवाई की जाती थी,लेकिन अब महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने इस पर रोक लगाते हुए बीएसए के नाम अपने पत्र संख्या महा.नि./एमआईएस/15110/2023-24 दिनांक 22 मार्च 2024 में कहा है उ.प्र.सरकारी सेवक(अनुशासन एंव अपील) नियमावली 1999 और उ.प्र.बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 में किसी शिक्षक या शिक्षणोत्तर कर्मी के वेतन या वेतन वृद्धि पर रोकने लगाने का कोई ज़िक्र नहीं किया गया है। 

महानिदेशक कंचन वर्मा ने आगे कहा है कि ऐसी किसी भी कार्रवाई में शासनादेश या नियमावली की अनदेखी नही की जाने चाहिए। किसी मामले में प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही शासनादेश और नियमावली के तहत की कोई कार्यवाही की जाए और की गई कार्रवाई को मानव संपदा पोर्टल पर ई-सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाए।

ये भी पढ़ें -बहराइच में तत्कालीन रजिस्ट्रार कानूनगो, लेखपाल और वर्तमान लेखपाल समेत 6 पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

संबंधित समाचार

टॉप न्यूज

कांवड़ यात्रा को लेकर लखनऊ में सख्ती, मुख्य मार्गों पर बंद रहेंगी नॉनवेज की दुकानें; FSDA करेगा खाद्य पदार्थों की जांच
CJP Protest: CJP का रुख बरकरार, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ स्वीकार नहीं, जानें CJP के प्रदर्शन पर क्या बोले RSS नेता इंद्रेश कुमार
लखनऊ में भोजपुरी अभिनेत्री ने दर्ज कराया साइबर फ्रॉड का केस, बेटी की AI से अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप 
हरदोई सड़क हादसा: तेज रफ्तार बनी जानलेवा, पेड़ से टकराई बाइक; किसान की दर्दनाक मौत
Parliament Monsoon Session Day 5: राज्यसभा में हंगामे के बाद कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित, CJP से बातचीत के लिए कंस्टीट्यूशन क्लब पहुंचे जेपी नड्डा