शिक्षकों के वेतन रोकने की कार्रवाई पर लगाई गई रोक, जानिए क्या है पूरा मामला
हरदोई, अमृत विचार। परिषदीय स्कूलों के शिक्षक और शिक्षिकाओं पर की जाने वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने कहा है कि शिक्षक-शिक्षिकाओं और शिक्षणोत्तर कर्मी पर शासनादेश और सरकारी सेवक नियमावली के तहत ही कार्यवाही तय की जाए।
बताते चले कि अभी तक परिषदीय स्कूलों में निरीक्षण करने में नज़र आने वाली खामी पर,लेट-लतीफी या फिर और किसी और लापरवाही के चलते शिक्षक-शिक्षिकाओं पर उनके वेतन रोकने की कार्रवाई की जाती थी,लेकिन अब महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने इस पर रोक लगाते हुए बीएसए के नाम अपने पत्र संख्या महा.नि./एमआईएस/15110/2023-24 दिनांक 22 मार्च 2024 में कहा है उ.प्र.सरकारी सेवक(अनुशासन एंव अपील) नियमावली 1999 और उ.प्र.बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 में किसी शिक्षक या शिक्षणोत्तर कर्मी के वेतन या वेतन वृद्धि पर रोकने लगाने का कोई ज़िक्र नहीं किया गया है।
महानिदेशक कंचन वर्मा ने आगे कहा है कि ऐसी किसी भी कार्रवाई में शासनादेश या नियमावली की अनदेखी नही की जाने चाहिए। किसी मामले में प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही शासनादेश और नियमावली के तहत की कोई कार्यवाही की जाए और की गई कार्रवाई को मानव संपदा पोर्टल पर ई-सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाए।
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