सुलतानपुर: 60 दिन में मिला बच्ची को न्याय, पॉक्सो कोर्ट ने दुराचार के दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
सुलतानपुर, अमृत विचार। अमेठी जिले के थानाक्षेत्र संग्रामपुर के एक गांव में बीते साल नौ साल की बच्ची से दुराचार करने के दोषी दिनेश पाल को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर 51 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने पीड़िता के क्षतिपूर्ति के लिए अर्थदण्ड की आधी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है।
एडीजीसी सीएल द्विवेदी के मुताबिक पीड़िता का रिश्तेदार दोषी बच्ची को लेकर वैवाहिक कार्यक्रम में बीते साल आठ दिसंबर को शाम को लेकर गया था, लौटते समय रास्ते में उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम देकर घर छोड़कर भाग गया। बच्ची के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की तरफ मुकदमे के दौरान पेश किए गये आठ गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
कोर्ट ने मुकदमे का फैसला केवल दो माह में कर पीड़ित परिवार को न्याय दिया। वही पुलिस ने घटना के दिन ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तब से दौरान विचारण आरोपी जेल में ही रहा। न्यायाधीश पवन शर्मा की अदालत से दोषियों को उनके अपराध के अनुसार उनकी करनी की सजा व निर्दोषों को बरी करने का सिलसिला लगातार चल रहा है जिसके कारण यौन अपराध करने वाले अपराधियों को कानून के प्रति खौफ बना है।
यह भी पढ़ें:-सहारनपुर: किशोर की चाकू से गोदकर हत्या, पांच आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी
