बदायूं: हत्या का प्रयास करने के दोषी को सात साल की सजा, लगा इतना जुर्माना
दोषी पर 12 हजार रुपये लगाया जुर्माना, अदा न करने पर भोगना होगा दो महीने का अतिरिक्त कारावास
बदायूं, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायधीश रिंकू जिंदल ने हत्त्या करने का प्रयास करने के आरोपी साक्ष्यों के अवलोकन के बाद दोषी माना है। दोषी को सात साल की सजा और 12 हजार रुपये का जर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 अगस्त 2019 को गांव कमालपुर निवासी राम किशोर ने कोतवाली बिसौली पुलिस को तहरीर देकर हत्या की कोशिश की रिपोर्ट दर्ज दर्ज कराई थी। तहरीर में उन्होंने बताया कि 15 अगस्त की रात वह अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठे थे। इसी दौरान गांव निवासी श्याम सिंह उर्फ श्यामा पुत्र राजाराम आया और शराब पीने के लिए दो हजार रुपये मांगने लगा।
राम किशोर ने रुपये देने से मना किया तो श्यामा ने जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर तमंचे से फायर कर दिया। राम किशोर किसी तहर से बच गए। फायर की आवाज सुनकर ग्रामीण एकत्र हो गए। आरोपी मौके से जंगल की ओर भाग गया। पुलिस ने विवेचना करके साक्ष्य संकलित किए। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सोमवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन कर अपर लोक अभियोजक सुधीर मिश्र और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई।
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