सुलतानपुर: पूर्व थानाध्यक्ष नीशू तोमर की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट में तलब-जानिए क्या है पूरा मामला
सुलतानपुर, अमृत विचार। महिला आरक्षी से दुराचार करने के आरोपी हलियापुर के पूर्व थानाध्यक्ष नीशू तोमर की मुश्किलें फिर बढ़ी हैं । सीजेएम कोर्ट ने नीशू तोमर को विवेचक के राहत देने वाली रिपोर्ट खारिज कर दुराचार तथा अन्य आरोपों में मुकदमा चलाए जाने के लिए संज्ञान ले लिया है तथा पूर्व थाना अध्यक्ष को 30 अप्रैल जरिए सम्मन तलब किया है।
साल 2021 में हलियापुर थाने में तैनात रही महिला आरक्षी ने तत्कालीन थानाध्यक्ष नीशु तोमर पर मानसिक तथा शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देते हुए कई बार दुराचार करने का आरोप भी लगाया । पुलिस ने निशु तोमर को दीवानी कोर्ट के बगल से गिरफ्तार किया था लेकिन पूछताछ के बाद महिला थाने से छोड़ दिया गया इसके बाद से नीशू तोमर का पता नहीं चल सका इससे संबंधित हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई लेकिन उसके बारे में ठोस जानकारी पुलिस नहीं दे सकी इस बीच विवेचक ने मामले की जांच पूरी कर बीते साल नीशु तोमर पर अपमानित करने तथा धमकी देने के आरोपों में चार्जशीट देते हुए आईटी एक्ट दुराचार और अन्य आरोपी से क्लीन चिट दे दी थी जिसके बाद पीड़ित महिला आरक्षी ने अधिवक्ता संतोष पांडेय के जरिए में कोर्ट में याचिका दाखिल कर लगाए गए आरोपों में संज्ञान लेने की मांग की थी। सीजेएम बटेश्वर कुमार ने पूर्व थानाध्यक्ष नीशू तोमर को तलब कर 30 अप्रैल को सुनवाई नियत की है।
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