Kanpur Kushagra Murder: कुशाग्र हत्याकांड की आरोपी रचिता वत्स की जमानत अर्जी खारिज...प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर की थी हत्या

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

कानपुर में कुशाग्र हत्या की आरोपी रचिता वत्स की जमानत अर्जी खारिज

कानपुर, अमृत विचार। रायपुरवा निवासी कुशाग्र हत्याकांड के मामले में मंगलवार को एडीजे सप्तम आजाद सिंह की कोर्ट ने ट्यूशन टीचर रचिता वत्स की जमानत याचिका खारिज कर दी। जमानत याचिका खारिज करने के लिए बीते दिनों रायपुरवा इंस्पेक्टर ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया था। पुलिस का दावा था कि अगर रचिता वत्स को जमानत मिली तो वह केस को प्रभावित कर सकती है।

बताते चलें कि आचार्य नगर निवासी कपड़ा कारोबारी मनीष कनोडिया के बेटे कुशाग्र (16) की 30 अक्तूबर 2023 को अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। रायपुरवा पुलिस ने इस अपहरण हत्याकांड की जांच शुरू की तो पता चला कि कुशाग्र की ट्यूशन टीचर रचिता वत्स ने अपने प्रेमी प्रभात शुक्ला और उसके दोस्त शिवा गुप्ता उर्फ आर्यन के साथ अपहरण के बाद हत्याकांड को अंजाम दिया था। पूछताछ में रचिता वत्स ने बताया उसने प्रेमी प्रभात से शादी और अपना घर बसाने के लिए जघन्य अपहरण हत्याकांड को अंजाम दिया था।

इसमें प्रभात का दोस्त तीसरा आरोपी शिवा उर्फ आर्यन भी शामिल था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। रायपुरवा पुलिस ने तीनों पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई भी की थी।

वहीं अपहरण हत्याकांड की मुख्य आरोपी ट्यूशन टीचर रचिता वत्स की ओर से एडीजे सात की कोर्ट में जमानत याचिका की अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट ने मामले में नौ अप्रैल की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की थी। डीजीसी दिलीप अवस्थी ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी है।

ये भी पढ़ें- Kanpur Crime: युवक ने तमंचे से गोली मारकर खुद को उड़ाया...खून से लथपथ शव देख परिजनों के उड़े होश, पत्नी बोली- बीमारी से रहते थे परेशान

संबंधित समाचार