संभल : किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को पांच वर्ष की सजा, अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

संभल : किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को पांच वर्ष की सजा, अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

 चन्दौसी, अमृत विचार। किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को अदालत ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। घटना जनपद संभल के थाना नखासा क्षेत्र के  गांव में 26 जुलाई 2020 की रात में छत पर सो रही 13 वर्षीय किशोरी के साथ पड़ोसी युवक ने अश्लील हरकतें करते हुए छेड़छाड़ की थी। 

पीड़ित पक्ष के अनुसार जनपद संभल के थाना नखासा क्षेत्र के  गांव निवासी पीड़िता के पिता ने थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 26 जुलाई 2020 की रात करीब ढाई बजे वह और उसकी पत्नी घर में नीचे सो रहे थे। उसकी 13 वर्षीय पुत्री अन्य बच्चों के साथ छत पर सो रही थी। उसी समय पड़ोस का रहने वाला शाने आलम पुत्र सफीक छत पर आ गया और वहां सो रही उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकतें की। पुत्री ने शोर मचाया तो युवक भाग निकला।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने 29 जुलाई 2020 को आरोपी शानेआलम पुत्र सफीक निवासी गांव लखौरी जलालपुर थाना नखासा के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया था। विवेचना में साक्ष्यों को जुटा कर पुलिस ने पांच जनवरी 2021 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।  मुकदमा न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र एवं न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन था।

अभियोजन पक्ष से नरेन्द्र कुमार यादव विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जनपद संभल ने मुकदमें की पैरवी की और साक्ष्यों के आधार पर दलीलें पेश कीं। मंगलवार को न्यायाधीश अशोक कुमार यादव द्वितीय ने आरोपी शाने आलम को धारा 354 आईपीसी सपठित धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के आरोप में दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदण्ड की समस्त धनराशि पीड़िता को पुनर्वास हेतु प्रदान की जाएगी। 

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