Kanpur: प्रॉपर्टी डीलर की हत्या में दोषी को उम्रकैद; पैसा देने से मना करने पर चाकू से रेत दिया था गला
एडीजे 12 की कोर्ट ने सुनाया फैसला, 25 हजार रुपये अर्थदंड
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कानपुर, अमृत विचार। पैसे देने से मना करने पर पनकी में प्रॉपर्टी डीलर की चाकू से गला रेत कर हत्या करने के मामले में एडीजे 12 की कोर्ट ने एक युवक को दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई। 25 हजार जुर्माना भी लगाया। दोषी ने वर्ष 2018 में घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में एक आरोपी बाल अपचारी था जिसपर मामला जुवेनाइल कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया था।
पनकी निवासी बीएसएनएल कर्मचारी भावना शर्मा ने 30 नवंबर 2018 को पति चंद्रमा प्रसाद शर्मा की हत्या की रिपोर्ट पनकी थाने में दर्ज कराई थी। भावना ने बताया था कि 29 नवंबर 2018 सुबह नौ बजे वह मॉल रोड स्थित बीएसएनएल कार्यालय गईं हुईं थीं।
भावना ने पनकी पुलिस को घटना की जानकारी दी। उन्होंने मोहल्ले के सुमित निगम के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। मामला एडीजे 12 परमेश्वर प्रसाद की कोर्ट में विचाराधीन था। एडीजीसी इंद्रलता शुक्ला ने बताया कि कोर्ट ने सुमित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सुमित को बेटे की तरह मानते थे
भावना ने बताया था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। सुमित को बेटे की तरह मानते थे। सुमित का घर में आना जाना था। सुमित ने पति से काफी पैसा उधार ले लिया था। पति ने उसे प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में अपने साथ लगा लिया था। और पैसों की मांग करने पर पति ने मना कर दिया था, जिसके बाद उसने अपने एक नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया।