Kanpur: युवती के सुसाइड में दोषी को मिली सात साल कैद; छेड़खानी व धमकी से तंग आकर पीड़िता ने लगाई थी फांसी

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Shukla
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कानपुर, अमृत विचार। आए दिन छेड़खानी से तंग आकर युवती के आत्महत्या करने के मामले में एडीजे आठ की कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई। 

सचेंडी थानाक्षेत्र निवासी युवक ने बताया कि 27 जुलाई 2015 को उनकी 18 वर्षीय बहन शाम को घर से बाहर गई थी। इस दौरान गांव निवासी अनूप ने बहन के साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता ने परिजनों को बताया। 

विरोध करने पर आरोपी ने परिजनों संग लाठी-डंडे से पीड़ित परिवार के घर आकर गालीगलौज करके जान से मारने की धमकी दी। जिससे आहत बहन ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। परिजनों ने अनूप व उसके परिजनों के खिलाफ सचेंडी थाने में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

एडीजीसी अरविंद ढिमरी ने बताया कि एडीजे आठ राम अवतार प्रसाद की कोर्ट में मामला चल रहा था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अनूप को दोषी मानते हुए सात साल कैद की सजा व 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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