संभल : गैर इरादतन हत्या के चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा, अदालत ने अर्थदंड भी लगाया

संभल : गैर इरादतन हत्या के चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा, अदालत ने अर्थदंड भी लगाया

चन्दौसी, अमृत विचार। गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास व 7-7 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। घटना 2013 की है। थाना गुन्नौर में धारा 308/34/323/34/504 आईपीसी के तहत हरदेई पत्नी रघुनाथ, राधेश्याम, महेंद्र, नेत्रपाल पुत्र गण रघुनाथ निवासी कुहेरा थाना गुन्नौर जनपद संभल के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया था और साक्ष्यों को जुटा कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद बदायूं में विचाराधीन था। मुकदमें में अभियोजन पक्ष से डीजीसी अनिल कुमार राठौर ने साक्ष्यों के आधार पर अदालत में दलीलें पेश की। मुकदमे पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने चारों दोषियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास व सात-सात हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। 


एनडीपीएस एक्ट के एक दोषी को एक वर्ष का कठोर कारावास
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद संभल स्थित चन्दौसी ने एनडीपीएस एक्ट के एक दोषी को एक वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। जनपद संभल के थाना कैला देवी पुलिस ने   एनडीपीएस एक्ट के तहत रामरहीश पुत्र चेतराम निवासी बवनपुरीकलां थाना कैला देवी जिला संभल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था। साक्ष्यों को जुटा कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बुधवार को मुकदमें पर सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद संभल स्थित चन्दौसी ने रामरहीश को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। 


अवैध शस्त्र के मामले में दोषी को एक माह का कारावास 
न्यायालय जेएम गुन्नौर जनपद संभल ने अवैध शस्त्र के मामले में एक दोषी को एक माह के कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। थाना धनारी पुलिस ने धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत रियासत पुत्र मुस्ताक निवासी बाजपुर थाना धनारी जनपद संभल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने रियासत के पास से 315 बोर एक एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया था। मुकदमा न्यायालय जेएम गुन्नौर जनपद संभल में विचाराधीन चल रहा था। बुधवार को मुकदमें पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने रियासत को दोषी करार देते हुए एक माह के कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। 

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