पीलीभीत: कोर्ट का फैसला...किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 14 साल की कैद, लगाया इतने का जुर्माना

एक लाख रुपये अर्थदंड की प्रतिकर के रुप में पीड़िता को होगी अदायगी

पीलीभीत: कोर्ट का फैसला...किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 14 साल की कैद, लगाया इतने का जुर्माना

पीलीभीत, अमृत विचार। किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त थाना बिलसंडा के गांव तिल्छी निवासी रामलखन पुत्र रामसनेही दोषी करार दिया। उसे 14 साल की कैद और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार बिलसंडा थाना क्षेत्र की एक महिला ने थाना बिलसंडा में दो फरवरी 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि वह बिलसंडा क्षेत्र के एक गांव की निवासी है। उसकी 16 वर्षीय बेटी दो फरवरी को शौच करने खेत पर गई थी। आरोपी रामलखन ने वादिनी की लड़की को अकेला पाकर पकड़ लिया। बेटी के चिल्लाने पर आस-पड़ोस के लोग आ गये, जिन्होंने बेटी को बचाया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। 

मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश दुष्कर्म एवं पॉक्सो अधिनियम गीता सिंह की अदालत में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का परिशीलन करने के बाद आरोपी राम लखन को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी आदेश किया है कि जुर्माने की पूरी धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को अदा की जायेगी। राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार शर्मा ने की।

ये भी पढ़ें- पीलीभीत: प्रत्येक विधानसभा की 14-14 टेबिलों पर होगी वोटों की गिनती, तैनात रहेंगे एआरओ