Farrukhabad: पिता बना हैवान! दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग पुत्री से करता रहा गैंगरेप, दादी ने कराया गर्भपात, कोर्ट ने दोषियों को सुनाई सजा

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

पांच दोषियों को मिला आजीवन कारावास, दोषी दादी को मिली 8 साल की सजा

फर्रुखाबाद, अमृत विचार। बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म व उसका गर्भपात कराने के मामले में न्यायालय ने आरोपी पिता सहित पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट ने एक एक लाख रुपये अर्थ दंड वसूले जाने के आदेश दिये हैं। गर्भपात कराने के मामले में दादी को आठ साल की सजा सुनाई है।
 
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 12 जनवरी 2020 को पीड़िता के ही पिता चर्चित लेखपाल समेत उसके दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता ने आरोपी पिता के दोस्तों के नाम भी उजागर कर दिये थे। 

मामले में विवेचक निरीक्षक जसबंत सिंह ने पीड़िता के बयान के आधार पर शहर के सिकत्तरबाग व हाल निवासी जिला मेरठ थाना मेडिकल कालेज मेरठ मकान नंबर 74 द्वारिका टावर सेक्टर 5 जागृति विहार दवा व्यापारी विष्णु शरण रस्तोगी, रेलवे रोड निवासी दवा व्यापारी मनोज शाक्य, उसका दोस्त विकास नगर कॉलोनी बढ़पुर निवासी लेखपाल विमल कुमार जाटव, फतेहगढ़ निवासी लैब संचालक सोनू तिवारी को आरोपित बनाया था। पीड़िता की दादी पर आरोप था कि उन्होंने सहयोग किया।  

मामले में विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट राकेश कुमार ने पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता की मां ने दर्ज करायी गयी एफआईआर में बताया था कि मेरी बेटी पीड़िता जो कि 16 वर्ष की है। उसके साथ काफी समय से मेरे पति दुराचार कर रहे है। तथा मुझे इसका पता नहीं चल पाया। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने अपनी पुत्री को वनस्थली विद्यापीठ जयपुर पढ़ने के लिए भेज दिया। 

लेकिन उसने वहां पर भी मेरी बेटी को जबरदस्ती वहां से ले आकर दुराचार किया। इससे पहले वो मेरी बेटी को जबरन गाड़ी में बैठाकर कहीं बाहर के होटल में ले जाया करता था। तथा अपने दोस्तों को भी साथ ले जाकर उसके साथ दुराचार कराता था। जब वह उसे बाहर ले जाने का विरोध करती थी तब वो मुझे व मेरी बेटी को बहुत मारता था। मेरी बेटी को जान से मारने की धमकी देकर चुप करा के रखा था। इस वजह से मेरी बेटी ने मुझे कभी ये बाते नहीं बताई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मेरे पापा ने मेरे साथ गलत काम किया। 

तथा वो मुझे कुछ गोलियां भी खिलाते थे। इसके बाद वो मेरे साथ दुष्कर्म करते थे तथा दुधवा नेशनल पार्क तथा लखनऊ के होटलों में अपने दोस्तों के साथ काफी बार दुष्कर्म किया। इस वजह से वो प्रेग्नेंट भी हो गयी। तब उसको आवास विकास के किसी डाक्टर के पास ले जाकर उसका गर्भपात कराया। ये बताकर की वो उसका चाचा है। इसके बाद जब मेरी बेटी वनस्थली जयपुर में थी। उसकी साथ की सहेलियों के साथ भी गन्दी गन्दी बातें कर उनके साथ भी सम्बंध बनाने की योजना बनाई। 

मेरी बेटी ने इसका काफी विरोध किया तो उसको गन्दी गन्दी गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी। इसकी ऑडियो रिकार्डिंग भी मेरे पास है। मेरी बेटी ने बताया कि उसकी दादी ने भी कई बार पिता के साथ यह कहकर जबरन भेजा कि पिता का मूड ठीक हो जाएगा। कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ धारा 376, 313, 323, 504, 506 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। 

जिसमें विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया था। इस मुकदमे में पक्ष व विपक्ष को सुनने के बाद न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार सिंह ने पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने एक एक लाख रुपये अर्थ दंड वसूले जाने का भी आदेश दिया है। न्यायलय ने गर्भपात कराने के मामले में दादी को 8 साल की सजा सुनाई है।तथा 50 हजार अर्थ दंड वसूले जाने का आदेश दिया है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

यह भी पढ़ें- Lok Sabha Election 2024: बांदा में विधायक रामकेश निषाद समेत इन दिग्गजों ने डाला वोट...नसीमुद्दीन सिद्दीकी बोले- 4 जून को मुझे मिलेगी बधाई

 

संबंधित समाचार