Unnao News: दहेज के विवाहिता को जलाकर मारा था...कोर्ट ने पति को सुनाई आजीवन कारावास, सास बरी, जानें- पूरा मामला

उन्नाव में दहेज हत्या में पति को अजीवन कारावास

Unnao News: दहेज के विवाहिता को जलाकर मारा था...कोर्ट ने पति को सुनाई आजीवन कारावास, सास बरी, जानें- पूरा मामला

उन्नाव, अमृत विचार। गंगाघाट कोतवाली अंतर्गत दहेज के लिए विवाहिता को जलाकर मारने वाले पति को कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के बाद अजीवन कारावास के आदेश के साथ उस पर 13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसी केस में सह आरोपी सास को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है।

कानपुर जिले के बिठूर थानांतर्गत प्रतापपुर हरी गांव निवासी ओमप्रकाश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि चार मार्च-2009 को उसकी बहन गोपी उर्फ सुमन की शादी गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के रहमत नगर मोहल्ला निवासी राजेश निषाद से हुई थी। शादी के बाद से राजेश अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहा था। 

इसके पूरा न होने पर पति व उसके परिजन बहन से मारपीट करते थे। इससे तंग आकर वह बहन को मायके ले आया था। 27 अप्रैल-2014 को राजेश अपनी मां बेलापती के साथ उसके घर आया और आगे से प्रताड़ित न करने का वादा किया तो बहन पति व सास के साथ ससुराल चली गई। चार मई-2014 को उसे सूचना मिली कि बहनोई राजेश ने मां बेलावती, भाई अनिल व फूफा चुन्नीलाल के साथ मिलकर बहन पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। 

चीख सुन मोहल्ले वाले वहां पहुंचे और बहन को गंभीर हालत में कानपुर के उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां आठ मई-2014 की रात नौ बजे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध दहेज हत्या व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। 

पुलिस की जांच में भाई अनिल व फूफा चुन्नीलाल पर लगे आरोप सही नहीं मिले थे। इस पर आईओ मनोज अवस्थी ने राजेश व बेलापति के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। 

गुरुवार को मामले की अंतिम सुनवाई के बाद एडीजे स्वतंत्र प्रकाश ने शासकीय अधिवक्ता यशवंत सिंह द्वारा पेश की गई दलील व साक्ष्य के आधार पर आरोपी राजेश को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास का आदेश दिया। वहीं पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर कोर्ट ने बेलापति को बरी कर दिया।

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