पीलीभीत: सेहत से खिलवाड़ कर बेच रहे थे मिलावटी बेसन, जांच में मटर-चने का मिला मिश्रण...डाला पांच लाख का जुर्माना 

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Edited By Amrit Vichar
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पीलीभीत, अमृत विचार: शासन की तमाम सख्ती के बाद भी खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटखोर अब पैकेजिंग उत्पादों में सेंधमारी कर रहे हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा पूर्व में किशमिश और बेसन का नमूना जांच में फेल पाया गया। मिलावटखोरी पर सख्ती करते हुए अपर जिलाधिकारी कोर्ट ने दोनों अलग-अलग मामलों में बरेली की एक फर्म समेत दो व्यापारियों पर आठ लाख का जुर्माना लगाया है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम मिलन ने 17 अक्तूबर 2022 को बीसलपुर में स्टेशन रोड स्थित जय अंबे किराना स्टेार पर छापेमारी कर रशियन नेचुरल ब्रांड के नाम से किशमिश का नमूना लेकर जांच को भेजा गया था। 

किशमिश की खरीद के संबंध में पूछने पर किराना व्यापारी ने मंगलम किराना कंपनी, श्यामगंज, बरेली का टैक्स इनवाइस दिखाई। इधर किशमिश का नमूना जांच में मिस ब्रांडेड पाया गया। इस पर अपर जिलाधिकारी कोर्ट में वाद दायर करते हुए बीसलपुर निवासी महेंद्र कुमार और मंगलम किराना कंपनी के प्रदीप कुमार को नोटिस जारी किया।

एडीएम द्वारा मामले की सुनवाई की गई। जिसके बाद कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का दोषी पाते हुए प्रदीप कुमार पर तीन लाख का जुर्माना लगाया गया है। वहीं महेंद्र कुमार की मृत्यु होने के चलते मुकदमा समाप्त कर दिया गया।

इसके अलावा बरखेड़ा के दौलतपुर पट्टी  स्थित सुशील किराना स्टोर से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बेसन का नमूना लिया था। नमूना जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजा गया। जांच में बेसन सब स्टैंडर्ड पाया गया। जांच रिपोर्ट के अनुसार बेसन में मटर एवं चना के मिश्रण पाया गया। जिस पर अपर जिलाधिकारी कोर्ट में वाद करते हुए किराना स्टोर संचालक सुशील कुमार पांडेय को नोटिस जारी किया। 

सुनवाई के दौरान सुशील कुमार ने आपत्ति जताते हुए बेसन शहर के किराना मंडी स्थित अक्षित ट्रेडर्स के यहां से खरीदने और उन्हें पक्षकार बनाए जाने की अपील की। मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुशील कुमार पर एक लाख रुपए, जबकि अक्षित ट्रेडर्स के अक्षित कुमार पर चार लाख रुपए जुर्माना लगाया है। अभिहीत अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि दोनों मामलों में सभी को एक माह के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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