Kanpur: ब्योरा न देने वाले कारोबारी रोज भरेंगे जुर्माना, FSSAI करेगा वसूली, उत्पादन, बिक्री और स्टॉक का देना होगा विवरण

Kanpur: ब्योरा न देने वाले कारोबारी रोज भरेंगे जुर्माना, FSSAI करेगा वसूली, उत्पादन, बिक्री और स्टॉक का देना होगा विवरण

कानपुर, अमृत विचार। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ( एफएसएसएआई ) अब उन मैन्युफैक्चरर्स से जुर्माना वसूलेगा जो 31 मई तक पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए उत्पादन, बिक्री, बचे हुए उत्पाद, कर्मचारियों की संख्या आदि का विवरण नहीं देंगे। ऐसे उत्पादकों के विरुद्ध प्रतिदिन सौ रुपये जुर्माना लगेगा। बिना जुर्माना राशि अदा किए वे किसी भी स्थिति में लाइसेंस का नवीनीकरण भी नहीं करा सकेंगे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग कारोबारियों को इस संबंध में जागरूक भी कर रहा है।

कानपुर नगर जिले में करीब साढ़े नौ सौ खाद्य पदार्थों के छोटे- बड़े उत्पादक हैं। इन उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से लाइसेंस जारी किया जाता है। विभाग ही लाइसेंस का नवीनीकरण भी करता है। विभाग प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हुए उत्पादन, बिक्री, बचे हुए उत्पाद, कर्मचारियों के हेल्थ की जांच समेत कई तरह के विवरण उत्पादकों से मांगता है। 

ये विवरण उत्पादकों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की वेबसाइट पर भरना होता है। यदि कोई उत्पादक 31 मई तक वेबसाइट पर फार्म डी-1 नहीं भरता तो उसके एक जून से प्रत्येक दिन के हिसाब से तब तक सौ- सौ रुपये जुर्माना अदा करना होगा जब तक कि वह फार्म न भर दे। कई बार उत्पादक इस जुर्माने से छूट भी मांगते हैं पर कोई राहत नहीं मिलती। कानपुर में साढ़े नौ सौ लाइसेंस धारकों में से अभी करीब 30 फीसद ने ही फार्म डी- 1 पर विवरण भरा है। 

जो कारोबारी विवरण नहीं देंगे उन पर एक जून से प्रतिदिन सौ रुपये जुर्माना लगेगा। ऐसी स्थिति न आए इसलिए कारोबारियों को जागरूक किया जा रहा है।– विजय प्रताप सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग

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