रामपुर: हाईकोर्ट के जमानत के आदेश को अधिवक्ता ने कोर्ट में किया पेश, जानिए पूरा मामला

रामपुर: हाईकोर्ट के जमानत के आदेश को अधिवक्ता ने कोर्ट में किया पेश, जानिए पूरा मामला

रामपुर, अमृत विचार: 24 मई को दो जन्मप्रमाण पत्र मामले में पूर्व सांसद पूर्व सांसद (राज्यसभा) डॉ.तजीन फात्मा  सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। सोमवार को डॉ. तजीन फात्मा के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के आदेश को कोर्ट में जमा कर दिया गया है। उसके बाद जमानती भी भर दिए। जमानतियों के तज्दीक होने के बाद पूर्व सांसद मंगलवार या फिर बुधवार को जेल से बाहर आ सकती हैं। 

सपा नेता आजम खां ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खां के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे। सपा सरकार जाने के बाद सूबे में आई भाजपा सरकार ने सपा के फायर ब्रांड नेता आजम खां की घेराबंदी शुरू कर दी थी। उसके बाद भाजपा से शहर विधायक आकाश सक्सेना ने  दो जन्मप्रमाण पत्र मामले में  सपा नेता आजम खां, पूर्व सांसद डॉ. तजीन फात्मा और स्वार-टांडा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया था। 

पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसमें कोर्ट ने 18अक्टूबर 2023 को तीनों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई थी। उसके बाद आजम खां के अधिवक्ता ने जिला जज की कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र लगाए थे। जिसको खारिज कर दिया गया था। उसके बाद आजम खां ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील की थी। जिसके बाद शुक्रवार को हाईकोर्ट ने तीनों को दो जन्मप्रमाण पत्र मामले में जमानत दे दी है। 

सोमवार को डॉ. तजीन फात्मा के हाईकोर्ट के जमानत के आदेश को कोर्ट में जमा कर दिया गया। इतना ही नहीं जमानती भी भर दिए गए हैं। अब उनको तज्दीक करने का काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जुबैर अहमद ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश को एमपी-एमएलए कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। इसके साथ ही जमानती भर दिए गए हैं। उनके तज्दीक होने की कार्रवाई चल रही है। उसके बाद डा. तजीन फातिमा जेल से बाहर आएंगी। गौरतलब है कि सपा नेता आजम खां सीतापुर, अब्दुल्ला आजम हरदोई और डा. तजीन फातिमा रामपुर जिला कारागार में सजा काट रहे हैं। 

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