Unnao: किशोरी की हत्या में शामिल दो युवकों को मिली उम्रकैद, दोषियों को भरना होगा इतने रुपये का जुर्माना

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Shukla
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उन्नाव, अमृत विचार। माखी थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई किशोरी की हत्या के मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने दो युवकों को इसका दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा के साथ उन पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। फैसले के बाद एडीजे ने उनका सजा वारंट जारी कर जेल भेज दिया।

बता दें माखी थानाक्षेत्र पवई गांव के मजरा शिवबक्स खेड़ा निवासी विनोद पुत्र राम नरेश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 17 वर्षीय बहन 12 जुलाई  2020 की सुबह करीब साढ़े छह बजे शौच के लिए खेत पर गई थी। जहां पहले से घात लगाए खड़े गांव के ही सुशील पुत्र प्रीतम और संदीप पुत्र दयशांकर ने उसकी हत्या कर दी और उसका शव पास में एक बांस कोठी में छिपा दिया था। बताया कि इन्ही युवकों ने दो दिन पहले बहन से छेड़छाड़ भी की थी। 

इसका विरोध करने पर उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। भाई की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपी सुशील को गिरफ्तार कर जेल भेजा  था। तत्कालीन एसओ पवन कुमार सोनकर नें जांच के बाद सुशील के विरुद्ध  27 सितंबर 2020 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं दूसरे आरोपी  संदीप का नाम जांच के आईओ ने हटा दिया था। इस पर विनोद ने कोर्ट में  प्रार्थना पत्र देकर संदीप का नाम शामिल करने की मांग की। 

जिसकी सुनवाई के बाद संदीप का नाम बढ़ाया गया। मंगलवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार कुशवाहा की ओर से पेश की गई दलीलों व पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर एडीजे असलम सिद्दकी ने आरोपी सुशील व संदीप को उम्र कैद के साथ 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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