अदालत का फैसला : युवक के हत्यारे को आजीवन कारावास

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Edited By Amrit Vichar
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कुल्हाड़ी से काटकर की थी वारदात, 11 हजार का जुर्माना

अमृत विचार, अयोध्या । कुल्हाड़ी से काटकर युवक की हत्या कर देने के मामले में कोर्ट ने हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 11 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माने की आधी धनराशि वादी मुकदमा को बतौर प्रतिकर देने का आदेश हुआ है। यह आदेश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय रवि कुमार गुप्ता की अदालत से बुधवार को हुआ। 

 एडीजीसी कौशल कुमार चतुर्वेदी, श्रीधर मिश्र, रंजीत मिश्रा अधिवक्ता सत्येंद्र वर्मा ने बताया कि घटना 25 अप्रैल 2018 की है। कुमारगंज थाना क्षेत्र के तुरसमपुर गांव निवासी जयकुमार तिवारी गांव के ही ज्ञानेंद्र के साथ घर से यह कहकर गए कि वह हलियापुर बाइक लेने जा रहे हैं। रात 9:30 बजे तक वापस नहीं आने पर उनके पुत्र विकास तिवारी ने फोन किया। इस पर उन्होंने घर आने की बात बताई।

रात 11 बजे तक वह घर वापस नहीं आए। फोन करने पर उनका फोन भी बंद मिला। रात एक बजे उसके बरामदे में आवाज हुई। निकल कर देखा तो ज्ञानेंद्र सिंह खून से लथपथ एक बोरा उसके बरामदे में साइकिल से गिरा कर जा रहे थे। विकास ने उसे रोकना चाहा तो उसने धमकी दिया कि जिस प्रकार से तुम्हारे पिता जयकुमार को कुल्हाड़ी से काटा है वैसे तुम सबको भी काट डालेंगे। उसकी गुहार पर गांव वाले इकट्ठा हुए इस मामले में विकास की तहरीर पर ज्ञानेंद्र सिंह और उसके बहनोई शैलेंद्र सिंह के खिलाफ हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

विवेचना के दौरान विवेचक ने ज्ञानेंद्र सिंह की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी उसके घर से बरामद की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने ज्ञानेंद्र को दोषी पाते हुए सजा दी, जबकि शैलेंद्र को साक्षी के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।

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