बदायूं: फोरम का आदेश, परिवादी को 4.96 लाख रुपये दे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी
- शहर निवासी अवनीश कुमार गुप्ता ने कोर्ट ने दायर किया था परिवाद
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बदायूं, अमृत विचार। उपभोक्ता फोरम बदायूं के अध्यक्ष संजीव यादव ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर 4 लाख 96 हजार 375 रुपए परिवादी को देने और परिवार दायर करने की तिथि से परिवादी को 6 प्रतिशत ब्याज देने का आदेश दिया है।
शहर के मोहल्ला कल्याण नगर निवासी अवनीश कुमार गुप्ता ने 6 सितंबर 2022 को परिवाद दायर किया था। जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने विकारउद्दीन से क्रूजर मैक्सी कैब खरीदी थी। वाहन का पंजीकरण 18 जनवरी 2016 से 15 मार्च 2023 तक की अवधि तक का था। वाहन की एक बीमा पॉलिसी थी। जो 4 लाख 96 हजार 375 रुपए के लिए बीमित थी। जिसकी 30 हजार 821 रुपये की किस्त थी। वाहन को खरीदते समय पुराना बीमा 7 जनवरी 2022 तक की अवधि तक होने के कारण परिवादी ने नया बीमा नहीं कराया।
बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया और कहा की बीमा ट्रांसफर नहीं कराया था। जिसके उन्होंने परिवाद दायर किया कि कंपनी ने उनका भुगतान न करके सेवा में कमी की है। तब परिवादी अधिवक्ता व विपक्षी अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष संजीव यादव ने आदेश दिया कि परिवादी को 4 लाख 96 हजार 375 सहित 2500 रुपये परिवाद खर्च सहित 6 प्रतिशत का ब्याज दिया जाए।
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