World No Tobacco Day: तंबाकू को न कहने के लिए हुई गोष्ठी, बहराइच में चला बड़ा हस्ताक्षर अभियान
बहराइच, अमृत विचार। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व तंबाकू निषेध दिवस जनपद की समस्त स्वास्थ्य इकाइयों पर तम्बाकू उत्पादों से होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु कार्यशाला/ गोष्ठी के साथ-साथ हस्ताक्षर अभियान एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया। जनपद मुख्यालय पर कार्यक्रम की शुरुआत सीएमओ कार्यालय के सभागार कक्ष में सीएमओ डॉ० राजेश कुमार की अध्यक्षता में गोष्ठी कार्यक्रम एवं हस्ताक्षर अभियान से हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव विराट शिरोमणी रहे। गोष्ठी का संचालन डीएचईआईओ बृजेश सिंह ने किया। प्राधिकरण के सचिव विराट शिरोमणी जी ने तम्बाकू उत्पाद का सेवन न करने और तम्बाकू सेवन छोड़ने की शपथ भी दिलाई।
गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधिक सेवा प्राधिकरण के जज ने बताया कि तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। सरकार ने 24 फरवरी 2024 को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की थी। यानी इंडियन पीनल कोड (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थीं, उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली IPC की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी। वहीं, दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी।

विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक अभियोजन राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। जिसमे मुख्यता ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग आदि पर सजा का प्रावधान किया गया है।वर्तमान कानून के अंतर्गत साक्ष हेतु घटना स्थल का इलेक्ट्रानिक डिजिटल रिकॉर्ड को अनिवार्य कर दिया गया है ।यदि कोई अपराधी गिरफ्तार नही है तो भी उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही चलती रहेगी। डॉ० परितोष तिवारी ने तम्बाकू से हो रहे रोगों, रक्तचाप, अनिद्रा, कैंसर आदि के बारे मे विस्तार से बताते हुए कहा कि तम्बाकू उत्पादों के सेवन से उच्च रक्तचाप और मुख के कैंसर की समस्या अधिक उत्पन्न हो रही है। मुख रोग ज्यादा हो रहे है। एननसीडी कार्यक्रम के नोडल संजय सोलंकी ने कहा कि तम्बाकू मुक्त भविष्य के लिए युवाओं का आगे आना होगा। उन्होने कहा कि तम्बाकू का लत व्यक्ति के साथ साथ पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। तम्बाकू के सेवन से कई तरह की बीमारियां फैलती है, जो स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए घातक है।
डीपीएम सरजू खान ने कहा कि समाज में विशेषकर युवा समुदाय जानकारी के अभाव में तंबाकू उत्पाद काे अपनाकर बीमारी से ग्रसित हो रहे है। लोगों को बीमारियों से बचाना उन्हें जागरूक करना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मियों का कर्तव्य है। कार्यक्रम के अंत में जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचनाधिकारी बृजेश सिंह ने कहा कि तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित किया गया है। धारा 6 के अन्तर्गत सभी शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में, नाबालिगों द्वारा तम्बाकू के क्रय तथा विक्रय पर प्रतिबंध है। इस अवसर पर डिप्टी सीएमओ डॉ० पीके बांदिल, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के डॉ० विजित जायसवाल, डीपीएम सरजू खान, एफएलसी विवेक श्रीवास्तव, डॉ० रियाजुल हक़, पुनीत शर्मा, सन्तोष सिंह बृज प्रकाश, मेन्टल हेल्थ की टीम, मो हारून, फहीम अहमद आदि मौजूद रहे।
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