पूर्व विधायक सोनू सिंह के मामले में ड्राइवर रुक्सार ने किया सरेंडर, कोर्ट ने भेजा जेल
4 जून को एमपी-एमएलए की कोर्ट में पूर्व विधायक सोनू सिंह, रुक्सार व अंशू सिंह को होना था हाजिर
सुलतानपुर, अमृत विचार। मायंग में तीन साल पूर्व बनारसी लाल की दीवार गिराने और घर में घुसकर पिटाई के मामले में लोअर कोर्ट से सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में दाखिल अपील खारिज होने के बाद मंगलवार को कमरौली थानाक्षेत्र कए ग्राम चांदगढ़ बनभरिया निवासी दोषी ड्राइवर रुक्सार ने एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में अधिवक्ता मदन सिंह के जरिए सरेंडर कर दिया जिसे कोर्ट ने जेल भेज दिथा।
दोषी पूर्व विधायक व अंशू सिंह उर्फ सूर्य प्रकाश सिंह की तरफ से स्वास्थ्य खराब का आधार बताते हुए मौके की मांग कोर्ट से की गई जिसे कोर्ट ने खारिज कर दोनो के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर 10 जून को तलब किया है। बताते चले न्यायाधीश एकता वर्मा ने एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट की कोर्ट से सजा के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया था तथा एमपी-एमएलए की कोर्ट से हुई सजा की पुष्टि कर उसे बहाल कर दिया । पूर्व विधायक समेत तीनों दोषियों को कोर्ट ने 4 जून को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट की अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था।
25 फरवरी 2021 को बनारसी लाल की दीवार जेसीबी से गिराने और घर में घुसकर पिटाई समेत अन्य आरोपों में निचली अदालत ने पूर्व विधायक समेत तीन को बीती छह जुलाई को डेड़ साल की सजा व 7700 रुपए की सजा सुनाई थी। इस आदेश को पूर्व विधायक ने अपीलीय कोर्ट में चुनौती दी थी ।
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