कासगंज: हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास, 80 हजार का अर्थदंड 

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Edited By Ateeq Khan
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कासगंज,अमृत विचार। हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने चार आरोपियों को हत्या का दोषी माना है। न्यायालय ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा व 80 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सहावर के ग्राम नगला सामंती निवासी दुरविजय सिंह 5 जुलाई 2011 को अपने 20 वर्षीय भाई धर्मेंद्र को अपने बहनोई  मुकेश निवासी ग्राम चीतरा थाना अमापुर के साथ दिल्ली जाने के लिए कासगंज रेलवे स्टेशन पर बाइक से छोड़ने सुबह 3:30 बजे आया था।

तभी धर्मेंद्र ने कहा की सुनीता का फोन आया है। वह उससे मिलकर अभी आता है। मना करने पर वह नहीं माना। वह कासगंज रेलवे स्टेशन के समीप स्थित ग्राम नई बस्ती लालपुर में चला गया। कुछ शक होने पर पीछे से दुर्विजय सिंह गया तो उसने देखा उसके भाई धर्मेंद्र को नई बस्ती लालपुर में अजय के घर के सामने सुबह करीब 4:00 बजे  अजय ,योगेश, सुनीता, उसके भाई धर्मेंद्र को पकड़े हुए थे।

 श्यामवीर व अंकित ने अपने हाथों में लिए नल के हत्थे से धर्मेंद्र  की पीटकर हत्या कर दी। दुर्विजय सिंह के कहे अनुसार धर्मेंद्र के सुनीता से अवैध संबंध थे। मामले में उपस्थित हुए आरोपियों ने आरोप से इनकार किया और परीक्षण की मांग की। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने घटना के समर्थन में गवाहों और सबूतों को पेश किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत जिला सत्र न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत के आधार पर अजय, योगेश , सुनीता, व श्यामवीर को हत्या की संबंधित धारा के तहत दोष सिद्ध पाए हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तथा प्रत्येक को 20-20 हजार रुपए जुर्मीने से दंडित करने के आदेश दिए हैं। अंकित की पत्रावली पृथक कर किशोर न्याय बोर्ड भेजी गई।

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