Bareilly News: पत्नी पर हंसिया से जानलेवा हमला करने के दोषी पति को उम्रकैद
बरेली, अमृत विचार। दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी के सिर पर हंसिया से जानलेवा हमला करने के मामले में बदायूं दातागंज नवादा गौटिया निवासी पति गौरव को दोषी पाते हुए स्पेशल जज एफटीसी रवि कुमार दिवाकर ने आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, मामले में सास सोमवती और देवर अनूप कुमार को बरी कर दिया।
सरकारी वकील दिगम्बर पटेल ने बताया कि भुता ग्राम बुधौली निवासी लक्ष्मी ने 5 नवम्बर 2018 को एसएसपी को तहरीर देकर बताया कि उनका विवाह 18 मई 2014 को गौरव के साथ हुआ था। माता-पिता ने हैसियत के अनुसार विवाह में खर्च किया था। गृहस्थी का सारा सामान और बाइक देकर विदा किया था। पहली विदा से ही पति व ससुराल वाले दहेज में एक लाख रुपये की मांग करने लगे।
3 नवम्बर 2018 को पति गौरव ने जान से मारने की नियत से हंसिया से सिर पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। रिपोर्ट दर्ज कराने थाना गईं, मगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। एसएसपी के आदेश भुता पुलिस ने दहेज उत्पीड़न, जानलेवा हमला, अपमानित करने, धमकी देने के आरोप में पति, सास और देवर समेत ससुराल पक्ष के 11 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट भेजी थी। शासकीय अधिवक्ता ने सात गवाह पेश किए थे।
अदालत की टिप्पणी
भारतीय समाज में अभी विवाहित महिलाओं की स्थिति दयनीय है। समय-समय पर विधायिका की ओर से कानून के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया है और महिलाओं के विरुद्ध अपराध को दंडनीय बनाया गया है। कई सुधारवादी दृष्टिकोण भी अपनाए गए हैं, फिर भी महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित परिवर्तन नहीं हुए। विवाहित महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन न होने का मुख्य कारण पुरुषवादी मानसिकता भी है।-रवि कुमार दिवाकर, स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट, बरेली
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