Kanpur News: कारखाना संचालक की गोली मारकर की थी हत्या...दो को उम्रकैद, साक्ष्यों के अभाव में दो आरोपी बरी
कानपुर में कारखाना संचालक की हत्या में दो को उम्रकैद
कानपुर, अमृत विचार। कर्नलगंज में कतरन कारखाना संचालक की गोली मार कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साक्ष्यों के अभाव में दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। हत्यारों ने वर्ष 2015 में घटना को अंजाम दिया था।
कर्नलगंज निवासी फैयाज हुसैन के मुताबिक बजरिया निवासी नसीर उर्फ लाल बादशाह उसके बड़े भाई कतरन कारखाना संचालक सरफराज हुसैन उर्फ मुन्ने से आए दिन पैसों की मांग करता था। जिसकी शिकायत सरफराज ने कर्नलगंज थाने में की थी। पुलिस ने रंगदारी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी नसीर को जेल भेजा था।
जिसके बाद से नसीर सरफराज से खुन्नस रखने लगा था। फैयाज ने बताया कि 18 अप्रैल 2015 को वह, भाई सरफराज व एक महिला लाजों घर के नीचे स्थित कारखाने में काम कर रहे थे। इसी दौरान नसीर अपने एलनगंज निवासी साथी तफसीर व हीरामन का पुरवा निवासी मो. समी उर्फ पापे के साथ आया और गोली मारकर सरफराज की हत्या कर दी।
फैयाज ने नसीर, तफसीर, समी, नूर आलम व मो. नईम के खिलाफ कर्नलगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी नईम की पत्रावली अलग कर दी गई थी, जबकि अन्य आरोपियों की सुनवाई एडीजे-1 राजेश चौधरी की कोर्ट में चल रही थी।
एडीजीसी प्रदीप साहू ने बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से 12 गवाह पेश किए गए थे। कोर्ट ने नसीर व तफसीर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 22-22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि नूर आलम व मो. समी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया।
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