Kanpur: मदरसा की छात्रा से रेप में दोषी मौलाना को 10 साल कैद, कोर्ट ने लगाया 55 हजार का जुर्माना, दो आरोपी महिलाएं दोषमुक्त करार

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Published By Deepak Shukla
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कानपुर, अमृत विचार। नौबस्ता हंसपुरम आवास विकास स्थित मदरसे में छात्रा से रेप करने के आरोपी मौलाना को एडीजे 13 की कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दो आरोपी महिलाओं को दोष मुक्त करार दिया। पीड़िता ने तीन लोगों के खिलाफ नौबस्ता थाने में रेप, जान से मारने की धमकी व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

नौबस्ता थानाक्षेत्र निवासी छात्रा गुलशन-ए-फातिमा मदरसे में आलिमा का कोर्स करती थी। पीड़िता के मुताबिक 9 जून 2019 की सुबह करीब 5:30 बजे मदरसे के मौलाना जावेद ने उसके पिता को फोन करके फार्म भरने के बहाने बुलाया था। पीड़िता ने बताया कि अकेले मदरसे जाने से मना किया तो मौलाना घर आकर ले आ गया। 

मदरसे में मौलाना ने चाय बनाकर दी, पीने से मना करने पर थप्पड़ जड़े और उसके साथ रेप किया। पीड़िता का आरोप था कि घटना के समय मदरसे में पढ़ाने वाली आबदा इस्लाम व शीबा उर्फ शिफा भी थीं, जिनको घटना की जानकारी देने पर उन्होंने मुंह बंद रखने को कहा। पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने तीन आरोपियों के खिलाफ नौबस्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

मामला एडीजे 13 सुरेंद्र पाल सिंह की कोर्ट में विचाराधीन था। विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि अभियोजन की ओर से पीड़िता, पीड़िता की मां समेत 8 गवाह पेश किए गए थे। कोर्ट ने आरोपी शीबा व आबदा इस्लाम को साक्ष्यों के अभाव में धारा 506 में दोष मुक्त करार दिया। वहीं आरोपी जावेद को पॉक्सो एक्ट की धारा और रेप की धारा में दोषी मानते हुए 10 साल का कारावास व 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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