नैनीताल: बागेश्वर को दो पुलिस कर्मचारियों को अवमानना नोटिस

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Published By Bhupesh Kanaujia
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अरनेश कुमार बनाम बिहरा की गाइड लाइन का पालन नहीं करने पर दो पुलिस कर्मचारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। 

हाईकोर्ट की एकलपीठ वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने बागेश्वर जनपद में तैनात दो पुलिसकर्मियों द्वारा चार बेगुनाह लोगों को जबरन गिरफ्तारी, मारपीट, वाहन को अकारण सीज करने और वाहन में रखे 27 हजार रुपये गायब करने के मामले में सुनवाई की।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के अरनेश कुमार बनाम बिहार फैसले की गाइडलाइन को पालन नहीं करने पर दोनों पुलिसकर्मियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। डीपीसीए की ओर से दोनों ही पुलिस कर्मियों को संबंधित मामले में दोषी पाया गया है। उत्तराखंड शासन को आपराधिक कार्यवाही और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए अग्रसारित भी किया जा चुका है, जो की वर्तमान में राज्य सरकार के पास लंबित है। 

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