नाबालिग भांजी के साथ अश्लील हरकत करने वाले मामा को चार वर्ष की कैद
गौतमबुद्धनगर, अमृत विचार। जनपद की एक अदालत ने नाबालिग भांजी के साथ अश्लील हरकत करने के जुर्म में एक व्यक्ति को चार साल की कैद की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता चवनपाल भाटी ने बताया कि अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) की अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग भांजी से छेड़छाड़ करने के जुर्म में चार साल के कारावास की सजा सुनाई।
भाटी के मुताबिक अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर अभियुक्त एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। चवनपाल भाटी ने बताया कि 2017 में बच्ची के पिता ने मामला दर्ज कराया था। शिकायकर्ता ने शिकायत की थी चार अक्टूबर, 2017 को उनकी बेटी घर पर अकेली थी तब वहां पर बांदा के सुहाना निवासी प्रेमदीप पहुंचा और उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। शिकायतकर्ता के मुताबिक तभी एक महिला घर पर पहुंच गई और उसने बच्ची को बचा लिया।
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