Bareilly News: राहुल गांधी के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में वाद, लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था जातिगत जनगणना पर भाषण

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Published By Moazzam Beg
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बरेली, अमृत विचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एमपी/एमएलए कोर्ट की स्पेशल जज शांभवी ने वाद दर्ज कर कोतवाली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। राहुल गांधी पर यह केस जातिगत जनगणना पर दिए भाषण से लोगों की भावनाओं को भड़काने और सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ने के आरोप में दर्ज कराया गया है। कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 4 जुलाई नियत की है।

सुभाषनगर निवासी पंकज पाठक ने अधिवक्ता अनिल द्विवेदी के जरिए अदालत में अर्जी देकर बताया कि 28 मई को दोपहर 2 बजे कचहरी प्रांगण में टीवी पर राहुल गांधी का जातिगत जनगणना भाषण देखा और सुना था। राहुल गांधी ने राजनीतिक लाभ के लिए सोची-समझी रणनीति के तहत वोटों के बंटवारे के लिए भारत की अखंडता को चोट पहुंचाने के लिए यह भड़काऊ बयान दिया। 

कचहरी पर कई लोगों ने भाषण सुनकर राहुल गांधी की बात को सही बताया। प्रतिक्रिया दी, अब देखेंगे धन्ना सेठों और बंगले वालों को जिनके घर में दो लोग नहीं हैं, बैंकों में करोड़ों रुपये हैं। यहां हम गरीब और दूसरी जाति के लोग मुश्किल से जीवनयापन कर पाते हैं। हमारे घर में सारे सदस्यों के लेटने-बैठने तक की जगह नहीं है। राहुल की बात सही है। आरोप है कि राहुल ने यह बयान सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के साथ धर्म-जाति, विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने और निजी लाभ के लिए दिया है।

इन धाराओं का लिया आधार
भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 153ए जिनके अंतर्गत यह दंडनीय अपराध है। गवाहों की गवाही पूरी होने और तलबी आदेश के बाद प्रावधान के तहत अपराध के संज्ञान के समय 196 सीआरपीसी भी लागू होगी जिसमें राज्य के विरुद्ध अपराध के लिए और आपराधिक षडयंत्र की योजना बनाने के लिए उम्रकैद तक का प्रावधान है।

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