DGP प्रशांत कुमार ने कहा- नए कानून के तहत UP में दर्ज हुआ है 2 FIR

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Published By Deepak Mishra
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लखनऊ। 3 नए आपराधिक कानून पर उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार ने कहा, "इन तीनों कानूनों को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी तैयारियां कर ली थीं। मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि जनपद अमरोहा और बरेली में नए कानून के तहत 2 FIR दर्ज की गई हैं। आज के दिन प्रत्येक थानों में एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है जहां जन प्रतिनिधियों, पुलिस कर्मियों को बुलाकर सभी कानूनों के  बारे में बताया जा रहा है।"

इससे पहले उन्होंने कहा कि पहली जुलाई से नई धाराओं के तहत एफआइआर दर्ज की जाएंगी। पुलिस ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहली जुलाई से कानून भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) को लागू कर दिया जाएगा।

सभी थानों में बीएनएस की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज होगी। पुलिस की ओर से नई धाराओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नामित कर समन्वय समिति गठित की गई है। जो नए कानून लागू करने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करेगी।

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