Kanpur: आज से नया कानून लागू: कल्याणपुर थाने में दर्ज किया गया नए कानून से संबंधित पहला मुकदमा
कानपुर, अमृत विचार। एक जुलाई से लागू नए कानून के अंतर्गत कमिश्नरेट के थाना कल्यानपुर में प्रथम मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही पुलिस के 04 थानों पर कुल 04 अभियोग नए कानूनों के अनुसार दर्ज किए हैं।
भारत सरकार ने जारी गजट के आधार पर देश में पुरानी संहिताओं भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता व साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू किया गया है।
लागू नई संहिताओं के अनुसार क्रमवार थाना कल्यानपुर, चौबेपुर, जाजमऊ और बिल्हौर में एक-एक कुल 04 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। लेकिन सबसे पहला मुकदमा थाना कल्यानपुर में 11:40 मिनट पर धारा-79/296 भारतीय न्याय संहिता के अनुसार दर्ज किया गया है। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के निर्देश पर कमिश्नरेट के सेंट्रल, पश्चिम, दक्षिण व पूर्वी जोन के पुलिस उपायुक्तों ने अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत थानों पर अधिकारी व कर्मचारियों तथा जन सामान्य के साथ गोष्ठी आयोजित कर नए कानूनों के सम्बन्ध में सभी को जागरूक किया।
सं थाना अभियोग सं नए कानून की धारा पुराने कानून के अनुसार लागू
01 कल्यानपुर 308/24 79, 296 294,509
02 चौबेपुर 224/24 125, 281 336, 279
03 जाजमऊ 143/24 115(2), 333 323, 452
04 बिल्हौर 196/24 103(1) 302
