सुलतानपुर: सेशन कोर्ट ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश, शीघ्र सुनवाई का दिया आदेश

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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सुलतानपुर, अमृत विचार। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने ठेकेदार को मुकदमे से मुक्त करने से इंकार करने के लोअर कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने अवर न्यायालय को फिर से मामले की शीघ्र सुनवाई का आदेश भी दिया है।

धनपतगंज थाना क्षेत्र के कोरौं निवासी ठेकेदार राम प्रवेश मिश्रा पर वर्ष 2017 में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इंटरलॉकिंग खड़ंजा निर्माण कराने के आरोपों में इसौली विधानसभा के उड़नदस्ता प्रभारी फूलचंद्र मौर्य ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत बल्दीराय थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। 

उनके अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि विवेचना में चार्जशीट दाखिल होने पर निचले न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए आरोपी रामप्रवेश मिश्रा को तलब किया था। जिस पर आरोपी ने खुद को मुकदमे से मुक्त करने की मांग की थी। जिसे लोअर कोर्ट ने बीती 12 फरवरी को खारिज कर दिया था। 

रामप्रवेश ने अधिवक्ता संतोष पांडेय के जरिए सेशन कोर्ट में आदेश को चुनौती दी। अधिवक्ता ने कहा कि कथित निर्माण कार्य आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के पूर्व से हो रहे थे। सेशन कोर्ट ने आदेश में लिखा कि निचली अदालत ने तथ्य और परिस्थितियों पर गौर किए बिना तथा कानूनी प्रावधानों का अवलोकन किए बिना सरसरी तौर पर उन्मोचन अर्जी निरस्त किया है जो विधि विरुद्ध है।

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